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छत्तीसगढ़ के सैकड़ो खदानों में नियमों का पालन नहीं, NMDC पर 16 अरब का जुर्माना

छत्तीसगढ़ में NMDC पर 16 अरब से ज्यादा का जुर्माना लगा है। यह जुर्माना किरंदुल प्लांट पर दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने लगाया है। NMDC को स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं का आरोप लगा है।

15 दिन के अंदर पैसे जमा करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। इस पर NMDC ने सफाई में कहा है कि, वर्तमान मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किए बिना जुर्माना लगाना पूरी तरह से अनुचित है।

आदेश में लिखा-संतोषजनक जवाब नहीं मिला

कलेक्टर की ओर से अधिशासी निदेशक के नाम पत्र लिखा गया है। यह पत्र NMDC लिमिटेड ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जारी किया गया है। इसमें डिपाजिट नंबर 14, एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर का जिक्र है।

साथ ही लिखा है कि, छत्तीसगढ़ खनिज नियम का उल्लंघन करने पर रायल्टी लगाई जा रही है। इसकी कुल राशि 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख 52 हजार 482 रुपए है। इस अर्थदंड को 15 दिन के अंदर जमा करने का भी आदेश है। इससे पहले NMDC को 12/08/2024 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका जवाब संतोषजनक नहीं मिला।
NMDC की ओर से सफाई में प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया।

NMDC ने कहा- कोई उल्लंघन नहीं हुआ

NMDC की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि, एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वैध खनन पट्टे और वन मंजूरी के साथ प्रचालन कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं। बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

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