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कचरा एवं कीड़े वाली शराब के खिलाफ खाद्य औषधि विभाग को भी कार्यवाही करना चाहिए

देशी शराब प्रयोगशाला जांच में हुई फेल, ढाई लाख का ठोका जुर्माना



रायपुर, 5 मई। आबकारी विभाग ने कचरा कीड़े मकोड़े वाली डंप देशी प्लेन शराब को नष्ट करने का फैसला किया है। विभागीय सचिव आर. संगीता ने 2 करोड़ 76 लाख 6 हजार 480 रुपए कीमत की इस शराब को नष्ट करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में मेसर्स, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम खपरी, पो. कुम्हारी, जिला दुर्ग और मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड, छेरकाबांधा जिला बिलासपुर की देशी मदिरा प्लेन (पाव) लैब टेस्ट में फेल हुई। जो पीने के लिए उपयोगी नहीं मानी गई। क्योंकि इस बैच की देशी शराब में कचरा और कीड़े मकोड़े मिले है। इस पर आबकारी सचिव श्रीमती आर शंगीता ने दोनों डिस्टिलरी पर एक लाख और डेढ़ लाख कुल ढाई लाख का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। साथ ही इस शराब की जब्ती बनाकर नष्ट करने का निर्देश दिया है।

आबकारी सचिव आर शंगीता ने बताया कि मेसर्स, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम खपरी, पो. कुम्हारी, जिला दुर्ग के देशी मदिरा मदिरा प्लेन (पाव) में कीट, कचरा मिला है। गत 15 मार्च 14 को उक्त डिस्टिलरी की बैंच क्रमांक 165-167 का सैंपल ले कर विभागीय प्रयोगशाला में रासयनिक जांच कराई गई। जिसका परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इसे मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया। इसलिए दो प्रकरणों में 50 हजार, 50 हजार रुपए का दंड लगाया है। और इस बैच क्रमांक 58 हजार 488 नगर पाव (कुल 1218 पेटी) जिसकी कीमत 46 लाख, 79 हजार 40 रुपए है, को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के खाते में जमा किया है। इसी तरह यह राशि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के कोष में जमा कर विधिवत नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए सहायक आयुक्त आबकारी, दुर्ग एवं जिला आबकारी अधिकारी बालोद के नेतृत्व में नष्ट करने का निर्देश जारी किया
गया।
 
इसी तरह मेसर्स वेलकम डिस्टिलरीज प्रा. लिमिटेड, छेरकाबांधा जिला बिलासपुर देशी मदिरा प्लेन, बेच क्रमांक 145, 141 और 156 का गत 15 मार्च को सैंपल लेकर विभागीय प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण कराया गया, मदिरा की शीशियों में कचरा, कीडायुक्त मदिरा की पुष्टि हुई। इस तरह 3 प्रकरणों में 50, 50 और 50 हजार का अर्थदंड और 5 हजार 970 पेटी व 33 नगर शराब, कुल 2 करोड़ 29 लाख 27 हजार 440 रुपए की शराब स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन के कोष में जमा कर नष्टीकरण का निर्देश दिया गया है। इसके लिए सहायक आयुक्त आबकारी जिला जांजगीर-चांपा को किया गया है।

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